बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, नाबालिगों के कॉन्ट्रैक्ट पर उठी चर्चा

नई दिल्ली | 28 सितंबर 2026 सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के अकाउंट को लेकर अहम सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा कि जब भारतीय कानून के तहत नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं हैं, तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट किस आधार पर सक्रिय किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते समय यूजर को कंपनी की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होता है। अदालत ने इसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नाबालिगों और प्लेटफॉर्म के बीच बनने वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा भी अहम मुद्दा सोशल मीडिया पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी के बीच उम्र सत्यापन, डेटा सुरक्षा, अभिभावकों की सहमति और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में यह सवाल केवल अकाउंट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी से भी जुड़ता है। आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाया गया सवाल इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अदालत की टिप्पणी या सवाल को अंतिम फैसला नहीं माना जाता। आगे की कार्यवाही में इस विषय पर कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। 📌 निष्कर्ष:बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाबालिगों के अधिकार और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े व्यापक कानूनी मुद्दे की ओर ध्यान खींचता है।