अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर, बेटी की शादी के बाद आत्मसमर्पण की कही बात

अनंत सिंह सरेंडर: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं, याचिकाकर्ता की वकील शिल्पी चौधरी ने सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की ओर से रखी गई दलील के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

शिल्पी चौधरी के मुताबिक, अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए कोर्ट से शादी के बाद सरेंडर करने की बात कही है। उन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थिति का उल्लेख करते हुए आत्मसमर्पण के लिए कुछ समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समयसीमा निर्धारित करते हुए 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

बेटी की शादी का दिया हवाला

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात अनंत सिंह की ओर से बेटी की शादी का हवाला देना है। याचिकाकर्ता की वकील शिल्पी चौधरी ने बताया कि अनंत सिंह ने शादी के बाद आत्मसमर्पण करने की बात कही है। यानी उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करने के बाद सरेंडर करने की इच्छा जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टिकी नजरें

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सभी की नजरें 1 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं। देखना होगा कि अनंत सिंह निर्धारित समयसीमा के भीतर किस तरह आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं।

बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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